मंगलवार, 25 जून 2013

आधी आबादी के खास अधिकार

हमारे संविधान और कानून ने महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दिये हैं. ताकि कोई उनकी स्वभावजन्य सहनशीलता का नाजायज फायदा उठा सके. पेश है उन अधिकारों की सूची :
 
बाल विवाह से जुड़े अधिकार
21 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह प्रतिबंधित है.
कोई भी नाबालिग अगर 18 साल से कम उम्र का है तो वह अपना विवाह रद करवा सकता है.
विवाह रद होने पर गहना, उपहार आदि भी वापस करना होगा.
बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध होते हैं, अत: अदालत सबसे पहले उसके हितों की रक्षा करेगी.
प्रसूति लाभ
1. डिलीवरी से पूर्व पूर्ण वेतन के साथ छह सप्ताह और डिलिवरी के बाद पूर्ण वेतन के साथ छह सप्ताह.
2. अगर चिकित्सा सुविधा हो तो 250 रुपये का चिकित्सा बोनस.
3. गर्भस्राव की स्थिति में पूर्ण वेतन के साथ 6 सप्ताह का अवकाश.
4. बच्चे के जन्म के दौरान बीमार पड़ने पर एक माह का अतिरिक्त अवकाश.
5. बच्चे के 15 माह के होने तक सामान्य ब्रेक के अतिरिक्त बच्चों के पोषण के लिए दो अतिरिक्त ब्रेक.
6. बच्चे की मृत्यु के बाद भी प्रसूति लाभ दिया जाना होगा.


अक्सर महिलाएँ अपने घर में अपनों के बीच हिंसा का शिकार हो जाती हैं. सरकार ने इन हालातों से बचाव के लिए महिलाओं को कुछ अलग अधिकार दिये हैं.
शारीरिक दुर्व्यवहार
किसी भी प्रकार का हमला, आपराधिक धमकी तथा आपराधिक रूप से बल प्रयोग.
यौन दुर्व्यवहार
जबरदस्ती यौन संबंध बनाना, अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए बाध्य करना, दूसरों के मनोरंजन के लिए बाध्य करना, यौन प्रकृति या अन्य कृत्य, गाली देना, अपमानित करना.
भावनात्मक दुर्व्यवहार
चरित्र या व्यवहार पर लांछन लगाना, दहेज लाने के लिए अपमानित करना, लड़का होने पर अपमानित करना, शैक्षणिक संस्थान जाने देना, रोजगार करने से रोकना, जिस व्यक्ति में महिला की रुचि है उसे तंग करना, धमकियां देना, अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना.
आर्थिक दुर्व्यवहार
महिला उसके बच्चे को रख-रखाव के लिए पैसे देना, भेजन, कपड़े, दवा आदि देना, घर में नहीं रखना, घर के किसी हिस्से में जाने से रोकना, महिला की जानकारी और सहमति के बगैर उसके स्त्रीधन तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेचना या गिरवी रखना, जबरदस्ती उसका वेतन, आय या मजदूरी लेना, किराया, बिजली बिल आदि का भुगतान करना.

बलात्कार, हत्या, गंभीर चोट, हमला.
छेड़-छाड़, अपमानित करने के इरादे से कोई शब्द कहना या इशारा करना.
अपहरण, अगवा या विवाह के लिए बाध्य करना.
अवयस्क बालिका को किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित या बाध्य करना, वेश्यावृति के उद्देश्य से बेचना.
दहेज की मांग करना, लेना अथवा देना.
पति या किसी अन्य संबंधी द्वारा क्रूरता, दहेज हत्या.
पत्नी के जीवित रहने बिना तलाक पुन: विवाह करना.
गर्भवती महिला का जबरन गर्भपात कराना.
पहले विवाह के बारे में छुपाना या बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये विवाह करना.
मानव व्यापार संबंधी

किसी महिला या लड़की से वेश्यावृति कराना अथवा प्रेरित करना अपराध है.
जिस परिसर में वेश्यावृत्ति हो रही हो वहां किसी महिला को रखना कानूनन
दंडनीय है.
18 साल से अधिक का कोई व्यक्ति अगर वैश्यावृत्ति से होने वाली आय से आजीविका चलाता है वह भी दंड का भागी है



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