शुक्रवार, 28 जून 2013

खेतों से बाजार तक हर कदम पर मिलेगा साथ

केंद्र राज्य स्तर पर कृषि क्षेत्र के विकास किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलायी जा रही हैं. इन योजनाओं के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किसानों को ॠण प्रदान किये जाते हैं. झारखंड के किसान उत्पादन कृषि कार्य के लिए जरूरी उपकरण, ट्रक-ट्रैक्टर, टेंपो आदि मालवाहक वाहन, लघु सिंचाई योजना आदि के लिए ॠण सुविधा का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं.

किसान संपूर्ण ॠण योजना
किसानों को अपने उत्पाद उत्पादन से जुड़े विभिन्न कृषि सहायक गतिविधियों के लिए ॠण प्रदान किया जाता है. किसान संपूर्ण ॠण योजना का उद्देश्य किसानों को बैंकों के माध्यम से प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मूल्यवृद्धि हेतु अतिरिक्त कार्यकलापों के अलावा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पर खर्च आदि के लिए पैकेज ॠण की सुविधा देना है. किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
पात्रता : किसान की अपनी जमीन हो. इसके अलावा ऐसे किसान जो खेतिहर, किरायेदार या आवंटित किसान हैं और उनके पास दर्ज दखल अधिकार है या पैतृक अथवा चिर उत्तराधिकार के तौर पर खेती करते हों. न्यूनतम भूमि जोत वाले व्यक्तिगत किसान या किसानों का समूह जिसके/जिनके पास पर्याप्त अनुभव है और यदि संबद्ध कृषि क्रेडिट योजना में निर्धारित हैं, वे निवेश ॠण के लिए योग्य हैं.
ॠण सीमा : किसान की सभी कृषि कार्यकलापों की रूपरेखा के आधार पर ॠण सीमा निश्चित की जाती है. उपभोक्ता को 50 हजार रुपये या सीमा का 25 प्रतिशत जो भी कम हो, दिया जाता है. वे किसान जो उत्पादन एवं निवेश दोनों ॠण का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, इस योजना के अंतर्गत ॠण के लिए पात्र हैं.
ॠण के प्रकार : किसान की अपेक्षा पर आधारित कैश क्रेडिट, सावधि ॠण, ओवरड्राफ्ट ॠण मिलते हैं.
ॠण का भुगतान : ॠण का भुगतान व्यक्तिगत योजना पर निर्भर करता है.

लघु सिंचाई योजना
किसानों को पंपसेट की खरीद, कुआं खुदवाने, कुआं गहरा करवाने, कुआं की मरम्मत, बोरवेल, ऊपरी ट्यूबवेल, गहरे ट्यूबवेल, रेहट लगाने, ड्रीप इरिगेशन सिंचाई के लिए पाइप, सोलर पंप, विंड मिल, चेक डैम, सतही पानी के प्रयोग के लिए फील्ड चैनल या पाइप डालना हो, पानी की टंकी का निर्माण, पीवीसी एमएस पाइप के प्रयोग जीआई बैंड स्टैंडवाई डीजल इंजन, ट्रॉली पर फिट किये गये पंपसेट, डीजल पंपसेट, पंपिग उपस्करों को बदलने और जेनरेटर सेट आदि खरीदने के लिए लघु सिंचाई योजना अंतर्गत बैंक किसानों को ॠण प्रदान करते हैं.
पात्रता : ऐसे किसान जो लघु सिंचाई कार्यान्वित करना चाहते हैं और जिनके पास 2.5 एकड़ की न्यूनतम भूमि है.
ॠण की प्रकृति : मियादी ॠण.
ॠण सीमा : आवश्यकता के आधार पर.
ॠण की चुकौती : पांच से 15 वर्ष



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